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PMSYM: 3 हजार रुपये मासिक पेंशन के लिए
आवेदन शुरू, जानें कैसे लें योजना का लाभ



    

खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी, रिक्शा-ठेला खींचने वाले और सिर-पीठ पर बोझा ढोने वाले जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी पेंशन योजना प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYM) की आज 15 फरवरी से शुरुआत हो गई है. 


                         खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी, रिक्शा-ठेला खींचने वाले और सिर-पीठ पर बोझा ढोने वाले जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी पेंशन योजना प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYM) की 15 फरवरी से शुरुआत हो गई है. यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में पेंशन के तौर पर निश्चित आय उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है. मोदी सरकार की यह महत्त्वाकांक्षी योजना असंगठित क्षेत्र में 15 हजार रुपये से कम मासिक आय वालों के लिए शुरु की गई है. योजना के तहत इन कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद हर माह 3 हजार रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे.

कैसे जुड़ें योजना से

  • सब्सक्राइबर के पास एक मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना जरूरी है.
  • आधार नंबर और सेविंग बैंक अकाउंट के जरिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC eGovernance Services India Limited (CSC SPV)) में जाकर इनरोल कराएं.

कम उम्र में जुड़ने पर सस्ता पड़ेगा

इस योजना के तहत 18-40 उम्र के लोग जुड़ सकते हैं. सब्सक्राइबर को हर महीने उसकी उम्र के आधार पर एक निश्चित राशि जमा करनी होगी. यह राशि अधिक उम्र में योजना से जुड़ने पर अधिक हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द इस योजना से जुड़ना फायदेमंद है. यह राशि उसके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो जाएगी. इस टेबल से जानें कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से कितनी रकम हर महीने योजना में अंशदान करना है.     https://labour.gov.in/sites/default/files/PMSYM.pdf
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18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ने पर 55 रुपये का मासिक अंशदान करना होगा.

अगर किसी महीने अपना हिस्सा जमा कराने से चूके तो,

सब्सक्राइबर किसी वजह से अगर कभी योजना में अपना हिस्सा जमा कराने से चूक जाता है तो उसे पेनाल्टी के साथ जमा करने की अनुमति होगी.

PMSYM योजना की विशेषताएं

यह एक वाल्युंटरी और कांट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम है. इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को ये बेनेफिट्स मिलेंगे.
  1. 60 साल की उम्र के बाद सब्सक्राइबर्स को हर महीने कम से कम 3 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे.
  2. 60 साल की उम्र के बाद सब्सक्राइबर्स की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को फैमिली पेंशन मिलेगी. हालांकि यह रकम मूल पेंशन की 50 फीसदी होगी.
  3. 60 साल की उम्र से पहले अगर सब्सक्राइबर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को योजना जारी रखने का अधिकार होगा.

         योजना से बाहर आने पर कब क्या मिलेगा

  1. योजना से जुड़ने के बाद 10 साल से पहले ही सब्सक्राइबर एग्जिट करता है तो उसने योजना में जितना भी पैसा जमा कराया है, वह बचत बैंक दर पर ब्याज जोड़कर मिल जाएगा.
  2. 10 साल के बाद और 60 साल की उम्र पूरा से पहले योजना से बाहर आते हैं तो सब्सक्रा इबर ने जितना पैसा जमा किया है और वह इस पूरे टाइम पीरियड में बढ़ा ब्याज या सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट जोड़कर जो भी अधिक हो, वह मिलेगा.
  3. सब्सक्राइबर की मृत्यु या काम करने में असक्षम होने के बाद उसके जीवनसाथी को योजना जारी रखने का अधिकार होगा. इसके अलावा जीवनसाथी चाहे तो योजना से बाहर निकलने का फैसला ले सकता है. बाहर निकलने पर उसे जमा की गई राशि के साथ अर्जित ब्याज या सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट की दर से ब्याज में जो भी अधिक होगा, वह मिलेगा.
  4. सब्सक्राइबर और उसकी पत्नी या पति दोनों की मृत्यु के बाद पूरी राशि बैंक को मिलेगी.

    टोल फ्री नंबर

    सब्सक्राइबर को अगर योजना से जुड़ी कोई सवाल या शिकायत हो तो वह कस्टमर केयर नंबर
     1800 267 6888 पर कभी भी बात कर सकता है. यह लाइन हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे खुली रहेंगी. हालांकि केंद्र व राज्य सरकार के श्रम कार्यालयों और एलआईसी केंद्रों से भी योजना की जानकारी ली जा सकती है.


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